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दुर्ग

महिला समुह से छलपुर्वक धोखाधड़ी करने के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दुर्ग  | प्रार्थीया पुर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में आरोपियान नेमा गोस्वामी, ईश्वरी गोस्वामी, योगिता गोस्वामी, एवं भरत गोस्वामी मिलकर महिलाओं से विभिन्न फायनेश बैंक से लोन निकलवा कर तबीयत खराब होने के बहाने बनाकर, बहला फुसलाकर, किस्त स्वंय पटायेगे कहकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर, परिवार जनों की बिमारी का ईलाज, परिवारिक खर्च का हवाला देकर, महिलाओं से धोखाधड़ी करने से अपराध क्रं0 880/25 धारा 318(4).3(5) बीएनएस एवं अपराध क्रं0 881/2025 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के दौरान जरिये मुखबीर से सुचना मिलने पर आरोपी योगिता गोस्वामी, भरत गोस्वामी को पूछताछ करने पर ईश्वरी गोस्वामी, नेमा गोस्वामी, बेटी योगिता गोस्वामी एवं दामाद भरत गोस्वामी द्वारा मिलकर दो माह पूर्व रेश्ने आवास की महिलाओं को स्मॉल बैंक फायनेश के माध्यम से लोन दिलवाये थे,

लोन लेने वाले कम पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं द्वारा सभी नगद रकम 15,00,000/- रू छल पूर्वक धोखाधड़ी कर लालच देकर नगद रकम हड़प लिये है, आरोपीयों ने जुर्म स्वीकार किया आरोपी योगिता गोस्वामी, भरत गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के खिलाफ थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 853/2025 धारा 418(4) बीएनएस पंजीबद्ध है। आरोपी को ज्यूडीसियल रिमाण्ड में भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, प्र.आर. राजीव ओझा, आरक्षक सुरेन्द्र पटेल, आरक्षक सूर्य प्रताप राजपूत की सराहनीय योगदान रहा।

आरोपी – (1) योगिता गोस्वामी पति भरत गोस्वामी उम्र 37 वर्ष पता रेशने आवास नेहरू नगर सुपेला जिला दुर्ग हाल बस्तर बुट हाउस के समने सुभाष वार्ड कांकेर,
(2) भरत गोस्वामी

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